डलहौज़ी हलचल (चंबा): जिला चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मातृ शक्ति बीमा योजना का उद्देश्य बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) जीवन यापन कर रही महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना वर्ष 2000-01 में शुरू की गई थी और इसका प्रीमियम पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
योजना का उद्देश्य और पात्रता
- यह योजना 10-75 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को मुफ्त बीमा कवर प्रदान करती है।
- योजना के तहत विभिन्न दुर्घटनाओं जैसे:
- सांप या बिच्छू के काटने,
- बाढ़ में डूबने,
- भूकंप,
- प्रसव के दौरान मृत्यु,
- सड़क दुर्घटना या सर्जिकल ऑपरेशन के कारण मृत्यु होने पर सहायता दी जाती है।
- पति की मृत्यु के मामले में भी योजना के तहत आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
आर्थिक सहायता के प्रावधान
- पूर्ण मृत्यु या गंभीर क्षति पर:
- 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- आंशिक क्षति (एक अंग या एक आंख):
- 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
आपदा राहत नियमावली का लाभ
यदि किसी परिवार को पहले ही हिमाचल प्रदेश आपदा एवं राहत नियमावली-2012 के तहत लाभ मिल चुका हो, तो वह परिवार भी इस योजना के तहत विचाराधीन रह सकता है।
उपायुक्त की अपील
उपायुक्त ने जिला के सभी बीपीएल परिवारों की पात्र महिलाओं से आग्रह किया है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय या पंचायत सचिव कार्यालय से संपर्क करें।
मातृ शक्ति बीमा योजना राज्य सरकार की एक प्रभावशाली पहल है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना महिलाओं और उनके परिवारों को विपरीत परिस्थितियों में राहत देने का एक मजबूत साधन है।