डलहौज़ी हलचल (शिमला): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के अवैध निर्माण (संजौली मस्जिद केस) के मामले में आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट (MC Court) में सुनवाई हुई। हालांकि, इस मामले में आज भी कोई ठोस फैसला नहीं आ सका है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
वक्फ बोर्ड को बनाया गया पार्टी
मस्जिद निर्माण से जुड़े इस विवाद में वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बनाया गया है। वक्फ बोर्ड ने पहले ही इस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया था। हालांकि, आज की सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के पक्षकार लतीफ निर्माण से संबंधित रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए। इसके अलावा, वे यह भी स्पष्ट नहीं कर सके कि मस्जिद निर्माण के लिए पैसा कहां से आया और किस खाते में जमा किया गया।
अवैध निर्माण के आरोप और मस्जिद का विस्तार
इस मामले (संजौली मस्जिद केस) में पहली बार वर्ष 2010 में नगर निगम को शिकायत मिली थी, जिसमें मस्जिद के अवैध निर्माण के आरोप लगाए गए थे। निगम प्रशासन के अनुसार, शुरूआत में मस्जिद एक मंजिल और एटिक (छोटी मंजिल) के रूप में थी, लेकिन 2024 तक यह मस्जिद अब एटिक को मिलाकर पांच मंजिलों का निर्माण कर चुकी है।
इस मामले में अब 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है, जिसमें मस्जिद कमेटी को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।