skip to content

3000 मीटर से ऊंची ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक, डीसी ने जारी किए सख्त निर्देश

Dalhousie Hulchul
ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक

डलहौज़ी हलचल (धर्मशाला): कांगड़ा जिले में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग गतिविधियों को आगामी आदेश तक पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बुधवार को इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए। शरद ऋतु में संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों पर यह पाबंदी लगाई गई है।

कम ऊंचाई वाले ट्रैकिंग रूट के लिए भी अनुमति आवश्यक

आदेश में कहा गया है कि करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा जैसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों पर जाने के लिए अब पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो अनुमति देने से पहले आईएमडी शिमला द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान का ध्यान रखेंगे।

पैराग्लाइडिंग पर भी पाबंदी

धौलाधार के समीप पैराग्लाइडिंग उड़ानों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आईएमडी शिमला द्वारा किसी भी प्रकार की मौसम चेतावनी या अलर्ट जारी किए जाने पर सभी पूर्व जारी ट्रैकिंग अनुमतियां स्वतः रद्द मानी जाएंगी।

आपदा प्रबंधन दल को छूट

हालांकि, आपदा प्रबंधन से जुड़े एजेंसियों जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज एवं बचाव दलों को इन आदेशों से छूट दी गई है।

पर्यटकों को जागरूक करने के निर्देश

उपायुक्त ने जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि वे अपने यहां ठहरने वाले पर्यटकों को इन पाबंदियों के बारे में पूरी जानकारी दें। साथ ही, उन्हें आदेश के उल्लंघन पर संभावित दंडात्मक प्रावधानों की भी जानकारी दी जाए।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आदेश की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आगामी आदेश तक लागू रहेंगे प्रतिबंध

ये पाबंदियां और दिशा-निर्देश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। उपायुक्त ने कहा कि इन कदमों का उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, खासकर सर्दियों के मौसम में, जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम की अनिश्चितता से जान-माल को खतरा हो सकता है।

कांगड़ा जिले में शीतकालीन मौसम को ध्यान में रखते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यटकों और ट्रैकिंग आयोजकों को इन आदेशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

Share This Article
इस रंगीन दुनिया में खबरों का अपना अलग ही रंग होता है। यह रंग इतना चमकदार होता है कि सभी की आंखें खोल देता है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कलम में बहुत ताकत होती है।