डलहौज़ी हलचल (चंबा): सर्दियों के मौसम में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, चंबा जिले में पर्वतारोहण और ट्रैकिंग गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुकेश रेपसवाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत जारी किया है।
सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि चंबा जिला पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सर्दियों में अचानक मौसम खराब होने, भारी बर्फबारी और हिमस्खलन (एवलांच) के खतरों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
- टूर ऑपरेटर, गाइड्स और स्थानीय लोग इन आदेशों का पालन करें।
- आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विशेष परिस्थितियों में मिलेगी अनुमति
- आपातकालीन अभियानों या वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए विशेष अनुमति दी जा सकती है।
- इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन से संपर्क करना होगा।
निगरानी और गश्त के निर्देश
- पुलिस, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया गया है कि वे आदेशों के अनुपालन की निगरानी करें।
- संबंधित क्षेत्रों में नियमित गश्त की जाएगी ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो।
सार्वजनिक अपील
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों और पर्यटकों से अनुरोध किया है कि वे इन आदेशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की जोखिमपूर्ण गतिविधियों से बचें। यह प्रतिबंध सार्वजनिक सुरक्षा के हित में लागू किया गया है।