चंबा में चुनावों के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध, जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश
डलहौज़ी हलचल (चंबा): नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के मद्देनज़र जिला दंडाधिकारी चंबा एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार जिला चंबा की सम्पूर्ण सीमा में हथियारों के प्रदर्शन, आवागमन और सार्वजनिक स्थलों पर उन्हें ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।
चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला
जारी आदेशों में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव और मतदाताओं में सुरक्षा की भावना बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।
इसी उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
इन लोगों को रहेगी छूट
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस, होमगार्ड कर्मियों तथा राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों के अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
इसके अलावा पूर्व निर्धारित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एनआरएआई से संबद्ध खिलाड़ियों को भी छूट दी गई है। वहीं वे लोग भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे जो अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के लिए सीधे परिवहन कर रहे हों।
आदेशों की अवहेलना पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आमजन से चुनाव अवधि के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और जारी आदेशों की अनुपालना करने की अपील की है।
