चिंतपूर्णी नवरात्र मेला : हथियार, लाउडस्पीकर, पटाखे और पॉलीथीन पर पूर्ण रोक, बिना पर्ची नहीं होंगे दर्शन
डलहौज़ी हलचल (ऊना) : श्रद्धालुओं की भीड़ और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र में 25 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। यह जानकारी जिला दंडाधिकारी जतिन लाल द्वारा जारी आदेश में दी गई है।rn
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत आदेश
rnजतिन लाल ने BNSS की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।rn
हथियार, लाऊडस्पीकर, ब्रास बैंड और पॉलीथीन पर पाबंदी
rnमेले के दौरान निम्न गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी:rn
- rn
- हथियार लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा (ड्यूटी पर तैनात जवानों को छोड़कर)।
- मंदिर न्यास को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध रहेगा।
- ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे आदि धार्मिक वाद्य यंत्रों को लाने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें पुलिस बैरियर पर जमा कराना अनिवार्य होगा।
- पॉलीथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- खुले में या सड़क किनारे लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- आतिशबाजी, पटाखे व आग से संबंधित गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
दर्शन के लिए पर्ची अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन प्रवेश नहीं
rnउपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को माता चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन से पूर्व पंजीकरण (पर्ची काउंटर पर) कराना अनिवार्य होगा। बिना पर्ची के दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें और सहयोग करें ताकि मेले के दौरान किसी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था न हो।
