पंचायत चुनावों के मतदान दिवस पर रहेगा सवेतन अवकाश, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने दी जानकारी
डलहौज़ी हलचल (चंबा): पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के मद्देनज़र मतदान वाले दिन राज्य सरकार द्वारा सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान दिवस 26 मई (प्रथम चरण), 28 मई (द्वितीय चरण) तथा 30 मई (तृतीय चरण) को संबंधित क्षेत्रों में अवकाश रहेगा।
सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन तिथियों पर सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी रहेंगे बंद
उन्होंने बताया कि मतदान वाले दिन संबंधित पंचायत क्षेत्रों में स्थित दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रखे जाएंगे ताकि मतदाता निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह अवकाश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी सवेतन अवकाश के रूप में मान्य होगा।
इसके साथ ही यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत भी प्रभावी रहेगा।
बाहर कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश
मुकेश रेपसवाल ने बताया कि राज्य के विभिन्न स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जाएगी।
उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने और मतदान अवश्य करने की अपील की।
