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Businessman Nishant Kumar Sharma case: हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निष्पक्ष जांच के लिए DGP और SP कांगड़ा को वर्तमान पदों से हटाया जाए  

Dalhousie Hulchul
Businessman Nishant Kumar Sharma case :

Businessman Nishant Kumar Sharma case :  डलहौज़ी हलचल (शिमला) : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा  केस में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।

हिमाचल हाईकोर्ट ने एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री और डीजीपी संजय कुंडू को उनके वर्तमान पदों से हटाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट ने कारोबारी निशांत मामले (Businessman Nishant Kumar Sharma case) में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी और एसपी कांगड़ा को उनके वर्तमान पदों से हटाये जाने की बात कही है ताकि वे जांच को प्रभावित न कर सकें। हाई कोर्ट ने पुलिस के इन दोनों आलाधिकारियों को ऐसे पदों पर रखने का आदेश दिया है जहाँ वे मामले की प्राथमिकियों की जांच को प्रभावित नहीं कर सकें।

उल्लेखनीय है कि 28 अक्टूबर को पालमपुर के कारोबारी  निशांत शर्मा ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक ई-मेल लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था। निशांत शर्मा ने डीजीपी संजय कुंडू पर गंभीर आरोप लगाए थे । हाई कोर्ट की कठोरता के बाद पुलिस ने निशांत की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। निशांत शर्मा ने शिकायत की कि पालमपुर एसएचओ ने उसे शिमला जाकर डीजीपी संजय कुंडू से मिलने के लिए दबाव डाला।

निशांत शर्मा ने भी डीजीपी को मेल लिखकर पूछा कि शिमला में उसे क्यों बुलाया जा रहा है। इसके जवाब में डीजीपी ने छोटा शिमला थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी कि निशांत शर्मा ने झूठे आरोप लगाकर उनकी मानहानि की है। हाई कोर्ट ने डीजीपी और एसपी कांगड़ा को उनके वर्तमान पदों से हटाने का आदेश दिया है ताकि जांच प्रभावित न हो।

Businessman Nishant Kumar Sharma case
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