डलहौज़ी हलचल (चंबा) 18 फरवरी 2025: हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधवा, एकल व दिव्यांग महिलाओं को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना के तहत ऐसी महिलाएं, जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है, जो पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन किसी भी निर्माण कार्य में कार्यरत रही हैं और जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
- विधवा, एकल व दिव्यांग महिलाएं
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच
- पिछले 12 महीनों में 90 दिन का श्रम कार्य अनुभव
- वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम
कैसे करें आवेदन?
जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्वेता ने जानकारी देते हुए बताया कि पात्र महिलाएं हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड कार्यालय, हरदासपुरा (चंबा) में पंजीकरण करवा सकती हैं।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
दूरभाष नंबर: 01899-294050
कार्यालय: हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, हरदासपुरा, चंबा
इच्छुक महिलाएं किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में स्वयं जाकर या फोन के माध्यम से संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकती हैं।