डलहौज़ी हलचल (CHAMBA) :उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने विकास खंड भटियात की ग्राम पंचायत कथेट की प्रधान मधुबाला को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई पंचायत की सामान्य बैठकों में अनुपस्थित रहने और पंचायत के सामान्य कामकाज व अदायगियों को समय पर न निपटाने के कारण की गई है।
निलंबन का कारण
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य अधिनियम 1994 की धारा 145 (1) (ग) और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142 (1) (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपायुक्त ने प्रधान मधुबाला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि मधुबाला को ग्राम सभा बैठकों में बिना सूचित किए अनुपस्थित रहने और पंचायत के सामान्य कामकाज व अदायगियों को समय पर न निपटाने के लिए 23 अप्रैल 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
उत्तर असंतोषजनक पाया गया
मधुबाला ने 03 मई 2024 को कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया था, जो असंतोषजनक और तथ्यों के विपरीत पाया गया। मुकेश रेपसवाल ने बताया कि निलंबन आदेश के पश्चात मधुबाला को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख, धन, या संपत्ति पंचायत सचिव के पास तुरंत जमा करवाएं।
निष्कर्ष
ग्राम पंचायत कथेट की प्रधान मधुबाला का निलंबन पंचायत के नियमों और विधियों के अनुसार किया गया है। यह कदम पंचायत के सामान्य कामकाज को सही तरीके से संचालित करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है।