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हिमाचल सरकार के निर्देश: रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी में 12 घंटे की सीमा

Dalhousie Hulchul
हिमाचल सरकार
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डलहौज़ी हलचल (शिमला)  : – हिमाचल सरकार ने वीरवार को रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी (Resident Doctor Duty) के समय को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों (Medical Colleges) में अब रेजिडेंट डॉक्टर 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी (More than 12-Hour Duty) नहीं देंगे, जिसमें ऑन-कॉल ड्यूटी (On-Call Duty) भी शामिल है। यह कदम डॉक्टरों की कार्यभार को संतुलित करने और उनकी सुरक्षा (Safety) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नई ड्यूटी गाइडलाइन्स

सरकार के आदेशों के अनुसार, नए रोस्टर (Roster) के आधार पर रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को इस संबंध में सूचित किया गया है और आदेशों की अनुपालना की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सरकार को भेजने के लिए कहा गया है। वर्तमान में, आईजीएमसी, चमियाना, टांडा समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर 36 घंटे तक लगातार ड्यूटी (36-Hour Shifts) करते हैं।

सुरक्षा के लिहाज से बदलाव

नए निर्देशों के तहत, सुरक्षा के नए आदेश (New Safety Orders) के अनुसार, रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी शाम 7:00 बजे से पहले ही बदल दी जाएगी। यह निर्णय हाल ही में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए अपराध के बाद लिया गया है, जहां रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम के घंटे और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी।

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