डलहौज़ी हलहल (शिमला) – 12 जुलाई 2024 – हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रदान करने की मंजूरी दी गई। साथ ही ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए राज्य की पूंजीगत लागत का हिस्सा देने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
शिमला विकास योजना के अंतर्गत हरित क्षेत्र का विस्तार
शिमला विकास योजना के अंतर्गत रिट्रीट, मशोबरा, बंद टुकदा आंदरी, शिव मंदिर आंदरी, ताल, गिरि, डीपीएफ खलीणी, बीसीएस, मिस्ट चैम्बर और परिमहल के अतिरिक्त क्षेत्रों को हरित क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
शिक्षा विभाग में पदों का सृजन
शिक्षा विभाग में 486 लैक्चरर, शारीरिक शिक्षा और 157 प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के अतिरिक्त पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 245 स्पेशल एजुकेटर के पद भी भरे जाएंगे।
गृह विभाग में पदों का सृजन
गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद और पुलिस कर्मियों के 60 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति दी गई है, जिन्हें प्रदेश के हेलीपोर्ट्स पर तैनात किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के लिए पदों की मंजूरी
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने की मंजूरी दी गई। लोक निर्माण विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 30 पद भी भरे जाएंगे।
शिक्षा विभाग में ग्रामीण विद्या उपासकों की नियुक्ति
शिक्षा विभाग में तीन वर्षों का सेवाकाल पूर्ण करने वाले एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों को पूरा करने वाले 18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जूनियर बेसिक टीचर के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में नए विभाग और उपकरण
डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में पृथक कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा के लिए दो-दो पैटस्केन मशीनें और आईजीएमसी शिमला के लिए एक स्पैक्टस्कैन मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया है।
महिला कर्मचारियों के लिए शिशु देखभाल अवकाश
महिला सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिनके बच्चे को न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता हो।
हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम में संशोधन
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 में संशोधन को स्वीकृति दी, जिसके अंतर्गत राज्य में दो पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित दो सुरक्षात्मक हैडगियर्स की खरीद के अधिकृत रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- टैक्सी पार्किंग से दियोटसिद्ध मंदिर तक रज्जू मार्ग: बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह मार्ग स्थापित किया जाएगा।
- शून्य बिजली बिल: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधान को ‘एक परिवार एक मीटर’ तक सीमित करने तथा बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड (आधार सीडिड) से जोड़ने का निर्णय लिया गया।
- हवाई सेवाएं: शिमला धर्मशाला के बीच सप्ताह के सात दिन उड़ानें संचालित करने के लिए समझौता ज्ञापन को जारी रखने का निर्णय लिया गया।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के इन निर्णयों से राज्य के विकास और जनता की सुविधाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है।