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हिमाचल की ‘शगुन योजना’: बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता

Dalhousie Hulchul
शगुन योजना
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डलहौज़ी हलचल (शिमला)  : – हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बीपीएल परिवारों (BPL Families) की कन्याओं के विवाह के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसे शगुन योजना (Shagun Scheme) के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत, बीपीएल परिवारों की कन्याओं को विवाह के लिए 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता (31,000 Rupees Financial Assistance) प्रदान की जाती है। यह सहायता खुशियों का शगुन साबित हो रही है और इससे कई परिवारों को आर्थिक राहत मिली है।

शगुन योजना की विशेषताएँ

इस योजना के लाभ उठाने के लिए, लड़की और उसका परिवार शादी से दो महीने पहले (Two Months Before Marriage) या शादी के छह महीने के भीतर (Within Six Months of Marriage) आवेदन कर सकते हैं। अनुदान राशि सीधे संबंधित आवेदक के बैंक खाते (Bank Account) में जमा की जाती है।

योजना की शुरुआत और लाभ

पूर्व की भाजपा सरकार ने 1 अप्रैल 2021 को शगुन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत, बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी में 31,000 रुपये (31,000 Rupees) की सहायता प्रदान की जाती है। यह अनुदान राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाती है।

आवेदन की प्रक्रिया

शगुन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, लड़की के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा या बेसहारा होने की स्थिति में लड़की द्वारा बाल परियोजना अधिकारी, नारी सेवा सदन के प्रभारी या बालिका आश्रम के अधीक्षक को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। ये अधिकारी आवेदन का सत्यापन करेंगे और संबंधित जिला के कार्यक्रम अधिकारी विवाह अनुदान स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।

आवेदन की शर्तें

  1. लड़की की आयु 18 वर्ष (18 Years) या इससे अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष (21 Years) या इससे अधिक होनी चाहिए।
  2. लड़की हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी (Permanent Resident of Himachal Pradesh) होनी चाहिए।
  3. योजना का लाभ नजदीकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बाल विकास परियोजना कार्यालय या जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  2. आयु प्रमाण पत्र (Age Proof)
  3. बीपीएल कार्ड (BPL Card)
  4. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  5. निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  6. पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

शगुन स्कीम का लाभ लेने के लिए आप हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट ई-डिस्ट्रिक्ट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर सिटिजन लॉगइन (Citizen Login) पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें। इसके बाद, शगुन योजना के तहत आवेदन करें और आवेदन को ट्रैक करें।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

ऑफलाइन आवेदन के लिए, नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र (Anganwadi Center) पर जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म को आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करवाएँ।

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