हिमाचल सरकार की पहल: शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता (Education Loan in Himachal for SC/ST Students)
डलहौज़ी हलचल (धर्मशाला) : हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम (Himachal SC/ST Development Corporation) ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। निगम के जिला प्रबंधक सौरभ शर्मा ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा (Higher Education for SC/ST) के लिए ब्याज मुक्त (Interest-Free Education Loan) और सस्ती दरों पर ऋण (Affordable Loan) उपलब्ध करवाया जा रहा है।
‘शिक्षा ऋण योजना’ (Education Loan Scheme): उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते कदम
निगम की ‘शिक्षा ऋण योजना’ (Education Loan Scheme) के अंतर्गत, 10वीं या 12वीं पास करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को तकनीकी (Technical Education Loan) और व्यावसायिक कोर्सेस (Vocational Courses) में पढ़ाई के लिए अधिकतम 75,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Education Loan) दिया जाएगा। इसके अलावा, 75,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक का ऋण केवल 4% वार्षिक ब्याज दर (4% Annual Interest Loan) पर उपलब्ध है।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया: जानें कैसे उठाएं लाभ
इस योजना के तहत, केवल उन छात्रों को ऋण (Student Loan for SC/ST) दिया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय (Annual Family Income) एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। योजना में विभिन्न डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेस जैसे जेबीटी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, एमबीए, बीएड आदि के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध है। ऋण की वसूली कोर्स के दो साल बाद या नौकरी मिलने पर शुरू होती है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त निगम का सहयोग
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (National SC Finance and Development Corporation) के सौजन्य से भी 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण (Education Loan up to 10 Lakhs) की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत, उन छात्रों को 5% वार्षिक ब्याज दर (5% Annual Interest Rate) पर ऋण मिलेगा जिनके परिवार की आय तीन लाख रुपये से कम है। महिला छात्राओं के लिए ब्याज दर में 1% की छूट (1% Interest Rate Discount for Female Students) का प्रावधान भी है।
कांगड़ा जिले के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
जिला कांगड़ा के पात्र और इच्छुक छात्र (Eligible Students of Kangra District) इस योजना का लाभ उठाने के लिए धर्मशाला स्थित जिला प्रबंधक के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं।