IPS Sanjay Kundu : डलहौज़ी हलचल (शिमला) : आईपीएससंजय कुंडू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ एक बार फिर से उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का रुख किया है, जिसमें उन्होंने एक व्यवसायी पर दबाव बनाने की कोशिश करने के आरोप में उन्हें डीजीपी के पद से हटाने के निर्देश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू (IPS Sanjay Kundu ) ने उन्हें डीजीपी पद से हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। आईपीएस संजय कुंडू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उन्होंने एक व्यवसायी पर दबाव बनाने की कोशिश करने के आरोप में उन्हें डीजीपी के पद से हटाने के निर्देश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। व्यवसायी ने उसके साझेदारों से उसकी जान को खतरा बताया था। अपील वकील गौरव गुप्ता द्वारा दायर की गई है और इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना बाकी है
9 जनवरी को कुंडू और कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री को झटका देते हुए हिमाचल उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर 2023 के अपने आदेश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके स्थानांतरण का आदेश दिया गया था ताकि वे मामले में जांच को प्रभावित न करें।
उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के उनके अनुरोध को भी खारिज कर दिया था और दो सप्ताह के भीतर सभी एफआईआर में जांच का समन्वय करने के लिए महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों से युक्त एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के निर्देश दिए थे।