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मंडी : POCSO अधिनियम के तहत दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास

Dalhousie Hulchul
Shimla || Mandi || Court
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डलहौज़ी हलचल (मंडी) : माननीय विशेष न्यायाधीश (POCSO Act) की अदालत ने नाबालिग (Minor) से दुष्कर्म करने के दोषी को कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) और जुर्माने की सजा सुनाई है।

ये था मामला

जिला न्यायवादी मंडी, विनोद भारद्वाज के अनुसार, यह मामला 24 अगस्त 2023 को दर्ज हुआ था, जब पीड़िता की माँ ने करसोग पुलिस थाना में शिकायत (Complaint) दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया था कि दोषी, जो पीड़िता का मामा है, काफी समय से उनके साथ रह रहा था और जब पीड़िता के माता-पिता शिमला गए हुए थे, तो उसने पीड़िता (आयु 12 वर्ष) के साथ दुष्कर्म (Rape) किया।

शिकायत के आधार पर अभियोग संख्या 99/2023 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पूरी जांच के बाद मामले का चालान अदालत में पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के बयान (Statements) दर्ज कराए।

ये सुनाई गई सज़ा

अदालत ने दोषी को POCSO अधिनियम (POCSO Act) की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) और ₹50,000/- जुर्माने (Fine) की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। इसके अलावा, POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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