डलहौज़ी हलचल (शिमला) : हिमाचल प्रदेश सरकार ने पानी और सीवरेज के नए दाम तय कर दिए हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। जल शक्ति विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपए मासिक वसूला जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।
ग्रामीण क्षेत्र की नई दरें
- 0 से 20 किलोलीटर पानी: 19.30 रुपए प्रति किलोलीटर
- 20 से 30 किलोलीटर: 33.28 रुपए प्रति किलोलीटर
- 30 किलोलीटर से अधिक: 59.90 रुपए प्रति किलोलीटर
- मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज: 110 रुपए प्रति माह
- खराब मीटर की स्थिति में: 444.07 रुपए प्रति माह वसूली होगी
लग्जरी होटलों की दरें
- 0 से 30 किलोलीटर पानी: 106.30 रुपए प्रति किलोलीटर
- 30 से 75 किलोलीटर: 141.76 रुपए प्रति किलोलीटर
- 75 किलोलीटर से अधिक: 194.85 रुपए प्रति किलोलीटर
- मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज: 220 रुपए प्रति माह
- खराब मीटर की स्थिति में: 7779.70 रुपए प्रति माह
नॉन-डोमेस्टिक और नॉन-कॉमर्शियल दरें
- 153.07 रुपए प्रति किलोलीटर
- मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज: 1000 रुपए प्रति माह
- खराब मीटर की स्थिति में: 7072.45 रुपए प्रति माह
सीवरेज कनेक्शन की दरें
- डोमेस्टिक कनेक्शन: 500 रुपए
- कॉमर्शियल कनेक्शन: 1000 रुपए
- नॉन-डोमेस्टिक, नॉन-कॉमर्शियल कनेक्शन: 2500 रुपए
- वाटर चार्ज पर 30% सीवरेज चार्ज लिया जाएगा।
शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त कनेक्शन दरें
- डोमेस्टिक कनेक्शन: 1000 रुपए
- कॉमर्शियल कनेक्शन: 1500 रुपए
- नॉन-डोमेस्टिक, नॉन-कॉमर्शियल कनेक्शन: 2500 रुपए
नगर निगम सोलन और पालमपुर के लिए
- बल्क वाटर सप्लाई दर: 100 रुपए प्रति किलोलीटर
- सिंचाई योजनाओं के लिए: 75 रुपए प्रति किलोलीटर
इंसेंटिव योजना
शहरी निकायों और पंचायतों को बेहतरीन वसूली पर इंसेंटिव दिया जाएगा:
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डलहौज़ी हलचल (शिमला) : हिमाचल प्रदेश सरकार ने पानी और सीवरेज के नए दाम तय कर दिए हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। जल शक्ति विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपए मासिक वसूला जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।ग्रामीण क्षेत्र की नई दरेंलग्जरी होटलों की दरेंनॉन-डोमेस्टिक और नॉन-कॉमर्शियल दरेंसीवरेज कनेक्शन की दरेंशहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त कनेक्शन दरेंनगर निगम सोलन और पालमपुर के लिएइंसेंटिव योजनाविशेष राहत
- 75% से अधिक कलेक्शन पर: 15% इंसेंटिव
- 50% से 75% तक कलेक्शन पर: 10% इंसेंटिव
- 50% से कम कलेक्शन पर: 5% इंसेंटिव
विशेष राहत
सरकार ने विधवाओं, परित्यकता महिलाओं, दिव्यांगजन और उन परिवारों को राहत दी है जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से कम है। इनसे पानी के कनेक्शन पर केवल 50% राशि ही वसूली जाएगी।