डलहौज़ी हलचल ( Chamba) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prdhanmantri Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत प्राकृतिक कारणों से गेहूं और जौ की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसान 15 दिसंबर से पहले अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prdhanmantri Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत कम बर्षा, सूखा, बाढ़ तथा ओलावृष्टि से होने बाले नुकसान की भरपाई की जाती है I यह जानकारी देते हुए उपनिदेशक कृषि डॉ कुलदीप धीमान ने बताया कि इस वर्ष रबी 2023 के लिए सरकार द्वारा क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को इन फसलों का बीमा करने के लिए अधिसूचित किया है I
उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया गया है उनकी फसलों का बीमा प्रीमियम सम्बंधित बैंक द्वारा किसानों के खाते से काट लिया जाता है I जबकि अन्य किसान 15 दिसम्बर से पहले किसी भी नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जा कर अपनी गेहूं व जौ की फसलों का बीमा करवा सकते है I लोक मित्र केंद्र से अपनी इन फसलों का बीमा करवाने के लिए किसान अपनी बैंक पासबुक के पहले पन्ने की प्रतिलिपि, खाता खतौनी, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो साथ ले जाये I
![Prdhanmantri Fasal Bima Yojana : 15 दिसम्बर से पहले करवाए गेहूं और जौ की फसल का बीमा 2 Prdhanmantri Fasal Bima Yojana : 15 दिसम्बर से पहले करवाए गेहूं और जौ की फसल का बीमा Dalhousie Hulchul Aaina Sach ka Aaina Sach ka](https://dalhousiehulchul-com.in10.cdn-alpha.com/wp-content/uploads/2023/12/pm_fasal_bima_yojana-sixteen_nine.jpeg_85.jpg)
डॉ धीमान ने बताया कि एक बीघा में लगाई गई गेहूं की फसल का बीमा करवाने के लिए 72 रूपये तथा जौ की फसल का बीमा करवाने के लिए 60 रूपये का प्रीमियम देना पड़ता है I यदि प्राकृतिक कारणों से इन फसलों को नुक्सान होता है तो किसानों को गेहूं की फसल का अधिकतम 4800 रूपये प्रति बीघा तथा जौ की फसल का 4000 रूपये प्रति बीघा की दर से क्लेम मिलता है I यदि ओलावृष्टि या जलभराव से स्थानीय स्तर पर फसलों को नुकसान होता है तो किसान नुकसान की भरपाई के लिए 72 घंटे के अन्दर क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 1800 572 3013 पर संपर्क करें I
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prdhanmantri Fasal Bima Yojana) की सबसे अच्छी बात यह है कि फसल का नुकसान होने की स्थिति में क्लेम प्राप्त करने के लिए किसानों को कही पर कोई भी दस्तावेज जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होती है I यदि प्राकृतिक कारणों से तहसील या जिला स्तर पर इन फसलों का नुकसान होता है तो उसके लिए फसल के अंत में कृषि विभाग द्वारा इन फसलों की पैदावार का आंकलन किया जाता है और प्राकृतिक कारणों से पैदावार में अनुमानित कमी के अनुपात में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम राशी किसानों के खाते में खुद डाल दी जाती है I
डॉ कुलदीप धीमान ने सभी बैंकों से आह्वान है कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों की फसल का बीमा प्रीमियम समय पर जमा करवा दें I उन्होंने बिना किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसानों से अनुरोध किया है कि वह नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जाकर आवश्य ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prdhanmantri Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत अपनी गेहूं और जौ की फसलों का बीमा करवाएं और इस योजना का लाभ उठायें I