डलहौज़ी हलचल (ऊना) : नगर परिषद ऊना को नगर निगम घोषित करने का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 3(2) के तहत पारित किया गया है। इस प्रस्ताव को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित कर दिया गया है।
आक्षेप एवं आपत्तियां
उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि इस घोषणा के तहत कोई भी निवासी दो सप्ताह के भीतर अपने आक्षेप या आपत्तियां प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को उपायुक्त ऊना के माध्यम से लिखित में भेज सकता है। केवल निर्धारित समयावधि में प्राप्त आक्षेपों पर ही विचार किया जाएगा।
नगर निगम ऊना में प्रस्तावित क्षेत्र
नगर निगम ऊना में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव है:
- पटवार वृत टक्का-दो: महाल झलेड़ा, रैंसरी निचली व उप्परली
- कोटला खुर्द: महाल कोटला खुर्द
- कोटला कलां: महाल अजनोली, कोटला कलां, कोटला कलां निचली व उप्परली
- अरनियाला: महाल लाल सिंगी, महाल अरनियाला का चयनित भाग
- मलाहत: महाल मलाहत, भड़ोलियां खुर्द
- भड़ोलियां कलां: रक्कड़ कॉलोनी, जलग्रां का आंशिक भाग
- रामपुर: महाल रामपुर, रामपुर बेला, कुठार खुर्द, कुठार कलां
बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव, आपत्तियां आमंत्रित
बंगाणा क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित करने का प्रस्ताव भी हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 3(2) के तहत पारित किया गया है। उपायुक्त ऊना ने बताया कि इस प्रस्ताव पर आपत्तियां दो सप्ताह के भीतर उपायुक्त ऊना के माध्यम से भेजी जा सकती हैं।
नगर पंचायत बंगाणा में प्रस्तावित क्षेत्र
- पटवार वृत बंगाणा: महाल, सलोह, नायली उपरली व झिकली, नारगडू, अवाहड़, तेही, बौट, भलेत, मुच्छाली खास, बंगाणा, घड़ो, चिल्ली, झबरानी और तमलेट।
सरकार का रुख
राज्य सरकार प्राप्त आक्षेपों का समयबद्ध निपटारा करेगी। इसके बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
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