डलहौज़ी हलचल (सोलन) 26 जुलाई: शहरी निकायों में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए, राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण (स्पेशल रिविजन) शुरू किया है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी नगर निगम एवं उपमण्डलाधिकारी (ना.) सोलन, डॉ. पूनम बंसल ने बताया कि मतदाता अब नगर निगम और नगर पंचायत कार्यालयों में जाकर अपनी मतदाता सूची में नाम की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है।
महत्वपूर्ण जानकारी:
- वोट देने के लिए विशेष सूची आवश्यक: डॉ. पूनम बंसल ने स्पष्ट किया कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के वोटर कार्ड के आधार पर नगर निगम या नगर पंचायत के चुनावों में वोट नहीं डाले जा सकते। इसके लिए मतदाता का नाम संबंधित शहरी निकाय की विशेष मतदाता सूची में होना आवश्यक है।
- आपत्तियों और संशोधनों के लिए आवेदन: यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, या किसी नाम पर आपत्ति है, या नाम में शुद्धि की आवश्यकता है, तो संबंधित उपमण्डलाधिकारी (ना.) के पास फॉर्म 04 भरकर आवेदन किया जा सकता है। यह फॉर्म राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- आवेदन की अंतिम तिथि: मतदाता सूची में नाम दर्ज करने, स्थानांतरित करने, या किसी नाम पर आपत्ति जताने के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि से 8 दिन पूर्व तक 50 रुपए का शुल्क देकर आवेदन किया जा सकता है।
डॉ. पूनम बंसल ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे समय रहते अपनी मतदाता सूची में नाम की जांच और आवश्यक संशोधन कर लें, ताकि आगामी शहरी निकाय चुनावों में वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। यह पुनरीक्षण प्रक्रिया मतदाताओं के लिए अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को पूरा करने और चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
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डलहौज़ी हलचल (सोलन) 26 जुलाई: शहरी निकायों में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए, राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण (स्पेशल रिविजन) शुरू किया है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी नगर निगम एवं उपमण्डलाधिकारी (ना.) सोलन, डॉ. पूनम बंसल ने बताया कि मतदाता अब नगर निगम और नगर पंचायत कार्यालयों में जाकर अपनी मतदाता सूची में नाम की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है।महत्वपूर्ण जानकारी: