आइये यहाँ देखते हैं Unified Pension Scheme का विस्तार से विश्लेषण
डलहौज़ी हलचल : केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) की घोषणा की, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह नई योजना सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा वर्षों और अंशदान के आधार पर पेंशन प्रदान करने का वादा करती है। योजना में, कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवारों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, जिसमें परिवार के सदस्यों के लिए मृत्यु के बाद पेंशन का प्रावधान शामिल है। आइए, इस योजना के प्रमुख पहलुओं को समझते हैं।
Unified Pension Scheme के तहत पेंशन की गणना
जब लोग Unified Pension Scheme के तहत पेंशन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी चिंता होती है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। यहां हम विभिन्न वेतन स्लैब्स के आधार पर पेंशन की गणना को सरलता से प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि 30, 40 और 50 हजार रुपये की सैलरी पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी।
30,000 रुपये के मासिक वेतन पर पेंशन
अगर किसी कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो सेवा निवृत्ति के बाद उसे Unified Pension Scheme के तहत 15,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त होगी। इसके साथ ही, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को 11,500 रुपये मासिक पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेंगे।
- 30,000 रुपये की सैलरी पर पेंशन: औसत वेतन का 50% + महंगाई राहत (डीआर) = 15,000 रुपये + डीआर
- पारिवारिक पेंशन: 15,000 रुपये का 60% + डीआर = 11,500 रुपये + डीआर
40,000 रुपये के मासिक वेतन पर पेंशन
अगर किसी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 40,000 रुपये है और उसने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है, तो उसे Unified Pension Scheme के तहत 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इसके बाद, परिवार को 12,000 रुपये मासिक पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेंगे।
- 40,000 रुपये की सैलरी पर पेंशन: औसत वेतन का 50% + डीआर = 20,000 रुपये + डीआर
- पारिवारिक पेंशन: 20,000 रुपये का 60% + डीआर = 12,000 रुपये + डीआर
50,000 रुपये के मासिक वेतन पर पेंशन
अगर किसी सरकारी कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी 50,000 रुपये है और उसने 25 साल से अधिक सेवा की है, तो उसे Unified Pension Scheme के तहत 25,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को 15,000 रुपये मासिक पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेंगे।
- 50,000 रुपये की सैलरी पर पेंशन: औसत वेतन का 50% + डीआर = 25,000 रुपये + डीआर
- पारिवारिक पेंशन: 25,000 रुपये का 60% + डीआर = 15,000 रुपये + डीआर
सरकार और कर्मचारी का योगदान
Unified Pension Scheme के तहत, सरकार कुल अंशदान का 18.4% योगदान करेगी, जबकि कर्मचारी को अपने मूल वेतन + महंगाई भत्ता (डीए) का 10% योगदान करना होगा। यह योगदान कर्मचारियों की पेंशन के निर्धारण में अहम भूमिका निभाएगा।