केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को Unified Pension Scheme (UPS) को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से अलग है और सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन प्रदान करती है। आइए UPS, OPS, और NPS के बीच अंतर को 7 पॉइंट्स में समझते हैं:
Contents
1. फिक्स्ड पेंशन
- Unified Pension Scheme: UPS के तहत, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन मिलेगी, जो उनकी रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी।
- OPS: OPS में, कर्मचारी को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था।
- NPS: NPS में, पेंशन की राशि निवेशित धनराशि पर आधारित होती है और यह फिक्स्ड नहीं होती।
2. निश्चित न्यूनतम पेंशन
- Unified Pension Scheme: UPS के तहत, कम से कम 10 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होने पर कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी।
- OPS: OPS में न्यूनतम पेंशन का कोई निश्चित प्रावधान नहीं था।
- NPS: NPS में न्यूनतम पेंशन का कोई गारंटीशुदा प्रावधान नहीं है।
3. पारिवारिक पेंशन
- Unified Pension Scheme: UPS में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है, जिसमें कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन मिलेगी।
- OPS: OPS में भी पारिवारिक पेंशन का प्रावधान था।
- NPS: NPS में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान नहीं है; हालांकि, NPS खाते में जमा राशि नामित व्यक्ति को मिलती है।
4. महंगाई भत्ता (DR)
- Unified Pension Scheme: UPS में महंगाई भत्ता (DR) का लाभ मिलेगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) पर आधारित होगा।
- OPS: OPS में भी महंगाई भत्ता (DA) मिलता था।
- NPS: NPS में DR का कोई प्रावधान नहीं है।
5. ग्रेच्युटी
- Unified Pension Scheme: UPS में कर्मचारी को आखिरी 6 महीने के वेतन और भत्ते के आधार पर एक लमसम ग्रेच्युटी मिलेगी।
- OPS: OPS में भी ग्रेच्युटी का प्रावधान था, जो 20 लाख रुपये तक हो सकती थी।
- NPS: NPS में ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं है।
6. बाजार पर निर्भरता
- UPS: UPS में निवेश का कोई बड़ा हिस्सा बाजार पर निर्भर नहीं है, जिससे पेंशन राशि सुरक्षित और स्थिर रहेगी।
- OPS: OPS में भी बाजार पर निर्भरता नहीं थी।
- NPS: NPS पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, जिससे पेंशन राशि में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
7. फैसला लेने का अधिकार
- UPS: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह चुनने का अधिकार होगा कि वे UPS में शामिल होना चाहते हैं या NPS में बने रहना चाहते हैं।
- OPS: OPS एकमात्र विकल्प था।
- NPS: NPS 1 जनवरी 2004 के बाद से एकमात्र विकल्प था।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकार की एक बड़ी पहल है, जो NPS की जगह ले रही है और OPS से भी काफी अलग है। UPS के तहत, सरकारी कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। यह स्कीम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगी, जो 2004 के बाद से NPS के तहत रिटायर हुए हैं और अब UPS के लाभों का लाभ उठा सकते हैं।