डलहौज़ी हलचल (मंडी): माननीय विशेष न्यायाधीश-I मंडी की अदालत ने 3.393 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में आरोपी ग्यानु तमांग को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना न अदा करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष और दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले की पृष्ठभूमि: जिला न्यायवादी मंडी, श्री विनोद भारद्वाज, जिन्होंने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कार्य किया, ने जानकारी दी कि 30 अक्टूबर 2022 को पुलिस थाना सुंदरनगर में अभियोग संख्या 261/2022 के तहत ग्यानु तमांग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उस दिन अन्वेषण अधिकारी थाना सुंदरनगर अपनी टीम के साथ पुन्घ पर नाकाबंदी के लिए मौजूद था, और कुल्लू की तरफ से आने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही थी।
मामले का घटनाक्रम: शाम 7:50 बजे, एक निजी गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया। गाड़ी में सिर्फ एक व्यक्ति, ग्यानु तमांग, मौजूद था, जो घबराया हुआ प्रतीत हो रहा था। शक होने पर गाड़ी की तलाशी ली गई, और तलाशी के दौरान गाड़ी से 3.393 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इस पर ग्यानु तमांग को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच पूरी होने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया।
अदालती कार्रवाई: अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने ग्यानु तमांग को दोषी मानते हुए एनडीपीएस अधिनियम के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग के खिलाफ एक सख्त संदेश देता है, और न्यायपालिका का यह कदम राज्य में नशीले पदार्थों के अपराधों पर नियंत्रण रखने के प्रयासों को मजबूती प्रदान करता है।