डलहौज़ी हलचल (चंबा): हिमाचल प्रदेश सरकार ने चंबा जिले के कस्बा बनीखेत को नगर पंचायत का दर्जा देने का प्रस्ताव जारी किया है। इस प्रस्ताव में पटवार वृत्त बनीखेत के मौजा आरएफ सुरखिगाला, आरएफ बनीखेत, पुखरी, कस्बा बनीखेत, तथा लाहड को पूर्ण रूप से और मौजा बनीखेत जरई को आंशिक रूप से प्रस्तावित नगर पंचायत में शामिल किया गया है।
यह जानकारी उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव के संबंध में यदि क्षेत्र के निवासियों को कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वे इसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरकार को भेज सकते हैं।
आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया
- अधिसूचना की तिथि: यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश के ई-गजट में 23 नवंबर 2024 को प्रकाशित हुई है।
- आपत्ति प्रस्तुत करने की समयसीमा: नागरिक अपनी आपत्तियां 2 सप्ताह के भीतर, यानी 6 दिसंबर 2024 तक, उपायुक्त चंबा के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकते हैं।
- विचार प्रक्रिया: नियत समय के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर राज्य सरकार विचार करेगी।
- समय सीमा के बाद: 6 दिसंबर 2024 के बाद प्राप्त आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
क्षेत्रीय निवासियों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा
बनीखेत क्षेत्र के निवासियों की इस प्रस्तावित निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया होगी, यह आगामी दिनों में स्पष्ट होगा। सरकारी प्रक्रिया के तहत, क्षेत्रीय निवासियों को अपनी आपत्तियां और सुझाव देने का पूरा अवसर दिया जा रहा है।
नगर पंचायत का दर्जा क्यों है महत्वपूर्ण?
नगर पंचायत का दर्जा मिलने से बनीखेत को शहरी विकास की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिसमें सड़कों, जल आपूर्ति, और स्वच्छता सेवाओं में सुधार शामिल हो सकता है। हालांकि, इसके साथ ही कराधान (टैक्स) और प्रशासनिक बदलावों को लेकर स्थानीय निवासियों के बीच चिंता भी बनी हुई है।