डलहौज़ी हलचल (चंबा) : ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत आदेश जारी करते हुए ज़िला चंबा में अनुसूची एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाइयाँ बेचने वाले सभी फार्मेसी-केमिस्टों को तत्काल प्रभाव से अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश का उद्देश्य
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बिना चिकित्सीय परामर्श के अनुसूची एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाइयों की बिक्री पर रोकथाम और नियंत्रण लगाना है।
सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरों को हर समय क्रियाशील और चालू अवस्था में रखना होगा। कैमरे का रिकॉर्ड समय-समय पर नियामक प्राधिकरण जैसे ड्रग और पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करवाना होगा।
उल्लंघन पर कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि नियमों का उल्लंघन होता है, तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 और किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 56 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।