डलहौज़ी हलचल (मंडी) – मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 और एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नकली शराब की बिक्री और अवैध तस्करी रोकने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय और संयुक्त कार्रवाई पर जोर दिया गया।
बैठक में लिए गए अहम् निर्णय
- नकली शराब और अवैध तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त कार्यवाही का आह्वान।
- क्षेत्रीय एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान और सक्रिय छापेमारी की सिफारिश।
- समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित होगी, जिसमें अब तक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि अवैध शराब की तस्करी की सूचना देने के लिए टोल-फ्री नंबर 18001808062 उपलब्ध है। उन्होंने आबकारी और पुलिस विभाग को नाके लगाकर तस्करी रोकने के निर्देश दिए और एसडीएम, तहसीलदार तथा डीएसपी को शराब की दुकानों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया है। नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई के माध्यम से नकली शराब की समस्या पर नियंत्रण लाने का प्रयास किया जा रहा है।
बैठक के सदस्य सचिव उप आयुक्त राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क वरुण कटोच ने बताया कि पिछले वर्ष में 359 मामले दर्ज किए गए, जिनमें अंग्रेजी शराब 5315 लीटर, देशी शराब 17580 लीटर, और लाहन 395 लीटर जब्त की गई है। इसी दौरान आबकारी विभाग ने भी 10000 लीटर शराब जब्त कर 100 मामले दर्ज किए हैं।
बैठक में शामिल अधिकारीगण:
- एडीसी रोहित राठौर, डीएसपी(पी) रशमी शर्मा, सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी पवन कुमार, ड्रग निरीक्षक, सहायक आयुक्त आबकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी उपमंडलाधिकारी और एसडीपीओ इस बैठक में ऑनलाइन उपस्थित रहे।