
विशेष मौके जैसे मिंजर व मणिमहेश मेले व अन्य उत्सवों आदि के दौरान बस मालिक विशेष परमिट ले सकते हैं, लेकिन उनके रूट प्रभावित नहीं होने चाहिए। बस ऑपरेटर अपने चालकों को स्वयं यातायात नियमों के प्रति सचेत करें और समय- समय पर बसों का निरीक्षण भी करें। टैक्सी व बस ऑपरेटर निर्धारित किराए से अधिक न वसूलन। वाहनों के दस्तावेज जैसे फिटनेस, बीमा, टैक्स, प्रदूषण सर्टिफिकेट आदि पूरे रखें। यात्रा के दौरान संदिग्ध व्यक्ति मिलने व दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने यह भी कहा कि मिंजर व मणिमहेश मेले के दौरान बस ऑपरेटर और टैक्सी चालक परिवहन विभाग, पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें। सड़कों पर गलत ढंग से वाहनों को खड़ा न करें ताकि जाम की समस्या उत्पन्न न हो।
बैठक में वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां भरने, सवारियों को टिकट न देने, कम अथवा अधिक किराया वसूलने की शिकायतें और बस व टैक्सी के स्टाफ के व्यवहार आदि के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा सहित मिंजर मेले के दौरान विभाग की टीमें जिला चम्बा में जगह- जगह नाकाबंदी करेंगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरटीओ ने कहा कि यातायात नियम चालान करने के लिए नहीं बल्कि वाहन चालकों व राहगीरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।
इस मौके पर निजी बस ऑपरेटर यूनियन तथा जिले के टैक्सी चालक यूनियन के पदाधिकारियों सहित विभागीय स्टाफ भी मौजूद रहा।