चंबा में 12 सितंबर को लगेगी वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, इन मामलों का होगा निपटारा

चंबा जिला न्यायालय और तीसा उपमंडल न्यायालय में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। चेक बाउंस, बैंक ऋण, पारिवारिक विवाद, MACT सहित कई मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
चंबा में 12 सितंबर को लगेगी वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, इन मामलों का होगा निपटारा

डलहौज़ी हलचल | चंबा

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के तत्वावधान में वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर चंबा तथा उपमंडल न्यायालय तीसा में किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) चंबा के सचिव एकांश कपिल ने दी।

लोक अदालत: त्वरित, सरल और कम खर्चीला न्याय का माध्यम

सचिव एकांश कपिल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय प्राप्ति का एक प्रभावी, सरल, त्वरित और कम खर्चीला माध्यम है। इसमें पक्षकार आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर अपने विवादों का स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होता है। यह अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है तथा सामान्यतः इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। जिन मामलों में न्यायालय शुल्क जमा किया गया है, उनमें समझौता होने पर शुल्क नियमानुसार वापस भी कर दिया जाता है।

इन मामलों का किया जाएगा निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों का निस्तारण किया जाएगा—

  • धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक अनादरण) के मामले
  • मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण (MACT)
  • वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद
  • बैंक ऋण एवं धन वसूली संबंधी मामले
  • श्रम विवाद
  • विद्युत एवं जल बिल संबंधी विवाद
  • दीवानी वाद
  • राजस्व प्रकृति के समझौतायोग्य मामले
  • अन्य सभी समझौतायोग्य प्रकरण

इसके अतिरिक्त, पूर्व-वाद (प्री-लिटीगेशन) मामलों का भी आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराया जा सकेगा।

अधिवक्ताओं और आम जनता से की गई अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा ने सभी न्यायालयों से अधिक से अधिक समझौतायोग्य मामलों की पहचान करने का अनुरोध किया है। वहीं अधिवक्ताओं से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने मुवक्किलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए प्रेरित करें।

सचिव एकांश कपिल ने आम जनता से भी अपील की कि जिनके मामले न्यायालयों में लंबित हैं अथवा जिनके विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकते हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का त्वरित एवं स्थायी समाधान प्राप्त करें।

जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा

राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों, ग्राम पंचायतों, शिक्षण संस्थानों, पैरा लीगल वालंटियर्स तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति इस वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली का लाभ उठा सकें।

संपर्क करें

राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित जानकारी प्राप्त करने अथवा अपने मामले को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवाने के इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंबा से दूरभाष 01899-226309 या ई-मेल secy-dlsa-cha-hp@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

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