राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में बड़ा बदलाव, अब 50 वर्ष तक के युवा कर सकेंगे आवेदन

हिमाचल सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी है। ई-टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी का लाभ, आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में बड़ा बदलाव, अब 50 वर्ष तक के युवा कर सकेंगे आवेदन

डलहौज़ी हलचल | शिमला

प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक युवाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग के अनुसार अब योजना के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है।

ई-टैक्सी खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

इस योजना के तहत पात्र युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, हरित परिवहन को बढ़ावा देना तथा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है।

23 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

विभाग के अनुसार योजना के लिए पात्र अभ्यर्थी 23 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल:
https://etaxihpdt.org/home

पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन आवेदकों ने 2 जून 2026 से 16 जून 2026 के बीच इस योजना के तहत आवेदन पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

युवाओं से योजना का लाभ उठाने की अपील

रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग ने सभी पात्र एवं इच्छुक युवाओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे सरकार की इस स्वरोजगार योजना का लाभ उठाकर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें।

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